Smoking in Train: ट्रेन में सिगरेट पीना रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत अपराध है. कानून की अवहेलना करते हुए दो युवकों को बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों सहित अन्य यात्रियों के सामने ट्रेन के डिब्बे में खुलेआम धूम्रपान करते देखा गया.
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