सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से विदेशी कैदियों के बारे में मांगी जानकारी
याचिका में कहा गया था कि इनमें से कुछ ऐसे कैदी भी हैं, जो अपनी सजा भुगतने के बाद भी 'डिटेंशन सेंटर' में रखे गए हैं क्योंकि भारत सरकार उन्हें उनके देश नहीं भेज सकी है.
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